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हरियाणा में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी

July 27, 2020 06:40 PM

हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को वार्षिक शुल्क और ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दे दी है।

लॉकडाउन के दौरान चाहे किसी स्कूल ने ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी है या नहीं सभी स्कूल इस दौरान की ट्यूशन फीस अभिभावकों से वसूल सकते हैं।

हाई कोर्ट के जस्टिस रामेंद्र जैन ने पंजाब के एक मामले में हाई कोर्ट की एकल बेंच द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर निजी स्कूलों को यह राहत दी है।
बता दें, इससे पूर्व हाई कोर्ट की एकल बैंच ने पंजाब के निजी स्कूलों को राहत देते हुए ट्यूशन फीस के साथ एडमिशन फीस लेने की भी मंजूरी दी थी।

कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि के लिए स्कूल अपने एनुअल चार्ज भी वसूल सकते हैं, लेकिन इस साल फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑनलाइन न पढ़ाने वाले निजी स्कूल भी ट्यूशन फीस व एडमिशन फीस ले सकते हैं।

पंजाब से जुड़े केस में जस्टिस निर्मलजीत कौर ने सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया था कि एनुअल चार्ज के तौर पर स्कूल वास्तविक खर्च ही वसूलें।

लॉकडाउन की अवधि के लिए स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस या बिल्डिंग चार्ज के तौर पर सिर्फ वही फीस वसूलें जितने खर्च वास्तविक तौर पर वहन करने पड़ते हों। स्कूल खुलने के बाद की अवधि के लिए वे पूर्व निर्धारित दरों के हिसाब से एनुअल चार्ज ले सकते हैं।

हाई कोर्ट के इन आदेशों से सरकार व अभिभावकों को झटका लगा है जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि लॉकडाउन के अवधि की स्कूल फीस उन्हें नहीं देनी पड़ेगी।
हाई कोर्ट ने कोविड-19 के कारण उन अभिभावकों को जरूर राहत दी है जो फीस देने में सक्षम नहीं हैं।

ऐसे अभिभावक अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी देकर स्कूलों को फीस में कटौती या फीस माफी के आवेदन दे सकते हैं।

हाई कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि लोग इस रियायत का गलत लाभ न उठाएं।

स्कूलों से रियायत न मिलने पर अभिभावक अपनी शिकायत रेगुलेटरी बॉडी को करें।

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