चंडीगढ़ : हरियाणा में वाहनों के वीआईपी नंबरों की पॉलिसी में बदलाव कर दिया गया है। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब गाड़ी खरीदने के 90 दिन पहले भी वीआईपी नंबर ले सकते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले 0001 नंबर का बेस प्राइज विभाग ने 5 लाख रुपए तय किया है।संशोधित पॉलिसी के तहत अब हरियाणा के सरकारी वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबरों के बीच में जीवी (GV) लिखा रहेगा। इससे सरकारी वाहनों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। कुछ विभागों में नई सीरीज की नंबर प्लेट लगाने का काम राज्य में शुरू कर दिया गया है। सभी विभाग जल्द ही इस काम को पूरा करेंगे। निजी वाहनों के वीआईपी नंबरों के लिए अलग से बेस प्राइज तय किए गए हैं। 0001 नंबर के लिए निजी वाहनों का बेस प्राइज 5 लाख रुपए रखा गया है, जबकि परिवहन वाहनों के लिए बेस प्राइज एक लाख रुपए रखा गया है। 0002, 0007, 0009 का बेस प्राइज 1.5 लाख फिक्स किया गया है। 0012 से 0098 और अन्य वीआईपी नंबरों का बेस प्राइज 50 हजार रखा गया है।