केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस
*पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लेने को लेकर नही हुआ फैसला*
*प्रदेश सरकारों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि भी रहेगी जारी*
प्रिंटिंग राइटिंग या ड्राइंग इंक पर जीएसटी बढ़ाकर 12 से 18% किया गया
किचन के घरेलू सामान पेपर , चाकू , नाइफ चम्मच आदि के साथ पेंसिल , शार्पनर की भी दर 12 % से 18% की गई
बिजली से चलने वाले पंप जैसे ट्यूबवेल के पंप , बाइसिकल पंप आदि की भी दर 12 से 18 % की गई
साफ-सफाई और बीज लगाने वाली मशीन के अलावा मिलिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली मशीन रही आदि और पवन चक्की वेट ग्राइंडर पर 5 % दर 18 % की गई
कृषि उत्पादों जैसे फल और अन्य सामग्री में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी इसके अलावा डेरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पर जीएसटी 12 से 18 फ़ीसदी की गई
एलईडी बल्ब , लैंप और उनपर लगे धातु पर जीएसटी 12 से 18 % बढ़ाई गई
ड्राइंग और पैमाना नापने के उपकरणों पर बढ़ाई गई जीएसटी 12% से 18% की गई
सोलर वाटर हीटर और इससे चलने वाले सामग्रियों पर 5 से 12% जीएसटी की गई
लेदर यानी चमड़े से जुड़े सामग्री पर 5 % से 12 % बढ़ाई गई जीएसटी
कोल और लेदर से बने तेल को जीएसटी के दायरे में नही रखा गया
चमड़े से बने जूतों और अन्य सामग्री पर भी 5 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत की गई जीएसटी दर
भट्टे पर बनी ईंटो पर जीएसटी दर 5 से 12 प्रतिशत की गई जीएसटी