हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने माननीय न्यायमूर्ति श्री राजन गुप्ता, न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में वर्ष2021 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे हरियाणा में किया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरियाणा के 22 जिलों और 33 उप-मण्डलों में किया गया जिसमें सिविल, अपराधिक, वैवाहिक, बैंक वसूली आदि से सम्बन्धित मामलों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य वादकारियों को एक मंच प्रदान करना है ताकि वे अपने विवादों का सौहार्दपूर्वक निपटारा कर सकें।
कोविड मामलों में वृद्धि को देखते हुए,हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लगभग पूरे राज्य में फिजीकली या वर्जुअली लोक अदालतों का संचालन करने का निर्देश दिया। कोविड-19के खिलाफ रोकथाम के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किये गये जैसे मास्क पहनना,हाथों की सफाई, सामाजिक दूरी आदि। इन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के लिए अदालतों में हेल्प डेस्क भी स्थापित किये गये। अदालतों में प्रवेश करने से पहले फेस मास्क पहनने और अपने हाथों को साफ करने के लिए कहा गया। वादकारियों को फेस मास्क भी वितरित किये गये। उन्हें अदालतों के अन्दर सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी सलाह दी गयी। जहॉ पर लोक अदालतों का आयोजन किया गया, वहॉ सभी निवारक उपाय किये गये।
आज, राष्ट्रीय लोक अदालत में 13,082मामले उठाए गए और 7,142 मामलों को प्री-लिटिगेटिव स्टेज में निपटाया गया और कुल राशि 5,36,33,211/-रूपए का निपटान किया गया। इसके अलावा, 20,529 लंबित मामलों को उठाया गया और 7,733 मामलों को निर्णित किया गया तथा कुल राशि 29,53,77,426/- रूपए का निपटान किया गया। प्री-लिटिगेटिव और लंबित दोनों मामलों में कुल 14,875 मामलों का निपटारा किया गया जिससे पक्षों के बीच कुल34,90,10,637/- रूपए का निपटान हुआ।