Monday, October 19, 2026
Follow us on
BREAKING NEWS
• पत्रकारों के सुख-दुख में हमेशा साथ खड़े नजर आते हैं अनिल विज • टाइगर श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली • एक्टर ट्राइगर श्रॉफ पर फायरिंग, मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग • ऊर्जा मंत्री अनिल विज की कार्यशैली से प्रभावित होकर वार्ड छह के पार्षद संदीप शर्मा व आशुतोष सहित सैकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन थामा • 23 से 26 अक्टूबर तक आयोजित होगा तीसरा सूरजकुंड दिवाली मेला, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे शुभारंभ • संत नामदेव जी की शिक्षाएं मानवता, समानता और श्रम के सम्मान का संदेश देती हैं : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी • भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है या जनता की आवाज दबाना चाहती है?बैलेट पेपर से चुनाव कराने की हिम्मत दिखाए सरकार, जनता के फैसले का कांग्रेस करेगी स्वागत : संजय दत्त • 22-23 अक्टूबर को पंचकमल में प्रवास करेंगी प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी, विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में होंगी शामिल:डॉ.अर्चना गुप्ता
Haryana

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा 15 लाख रुपये और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपये निर्धारित की

November 27, 2020 04:52 PM

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा 15 लाख रुपये और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपये निर्धारित की है।

राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 30 अक्तूबर, 2020 को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया था कि अब राज्य में नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष सीधे चुनाव के माध्यम से संबंधित वार्डों के मतदाताओं द्वारा चुने जाएंगे। इसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की है।

आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और परिणाम घोषित होने से 30 दिनों के अंदर खर्च का ब्यौरा जिला उपायुक्त के पास जमा कराना होगा। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समयावधि में चुनाव खर्च का ब्यौरा पेश करने में असफल होता है तो आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है और उम्मीदवार आदेश जारी होने की तिथि से 5 साल तक के लिए आयोग्य घोषित रह सकता है।

          उम्मीदवार स्वयं या उसके अधिकृत चुनाव एजेंट द्वारा नामांकन पत्र भरने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने वाले दिन तक चुनाव से संबंधित सभी खर्चों के लिए अलग से खाता रखना होगा। कुल खर्च उपरोक्त सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा उपरोक्त सीमा से अधिक खर्च करने के मामले में किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Have something to say? Post your comment
More Haryana News
पत्रकारों के सुख-दुख में हमेशा साथ खड़े नजर आते हैं अनिल विज
ऊर्जा मंत्री अनिल विज की कार्यशैली से प्रभावित होकर वार्ड छह के पार्षद संदीप शर्मा व आशुतोष सहित सैकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन थामा
23 से 26 अक्टूबर तक आयोजित होगा तीसरा सूरजकुंड दिवाली मेला, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे शुभारंभ
संत नामदेव जी की शिक्षाएं मानवता, समानता और श्रम के सम्मान का संदेश देती हैं : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है या जनता की आवाज दबाना चाहती है?बैलेट पेपर से चुनाव कराने की हिम्मत दिखाए सरकार, जनता के फैसले का कांग्रेस करेगी स्वागत : संजय दत्त
22-23 अक्टूबर को पंचकमल में प्रवास करेंगी प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी, विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में होंगी शामिल:डॉ.अर्चना गुप्ता
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता करते हुए
धान-बाजरे की खरीद में देरी से किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, लाखों टन फसल भीगी- हुड्डा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वीडन दौरे में 4000 करोड़ रुपये के एलओआई साइन
सूत्रों से हवाले बड़ी खबर,अम्बाला छावनी में ‘‘आजादी की पहली लड़ाई का शहीद’’ स्मारक बनकर तैयार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर उद्घाटन कर सकते हैं