Wednesday, September 16, 2026
Follow us on
BREAKING NEWS
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किएकिशाऊ परियोजना पर समझौता हरियाणा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनीकिसानों से जुड़े प्रत्येक विषय को संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ लिया जाना आवश्यक : मोहन लाल कौशिकमुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद में आयोजित भव्य गणेश महोत्सव में हुए शामिलसीएम अनाउंसमेंट, निरोगी हरियाणा और समाधान शिविरों की बारीकि से मॉनिटरिंग करें सीएमजीजीएः मुख्यमंत्री नायब सैनीएनसीआर में 775 एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे, पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में होंगे स्थापित : परिवहन मंत्री अनिल विजहरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने की गणेश उत्सव में भागीदारी और दी शुभकामनाएंहरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पगड़ी पर बयान पर जवाब,नकली पगड़ी बोलकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया गुरुओं का अपमान
Haryana

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा 15 लाख रुपये और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपये निर्धारित की

November 27, 2020 04:52 PM

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा 15 लाख रुपये और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपये निर्धारित की है।

राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 30 अक्तूबर, 2020 को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया था कि अब राज्य में नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष सीधे चुनाव के माध्यम से संबंधित वार्डों के मतदाताओं द्वारा चुने जाएंगे। इसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की है।

आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और परिणाम घोषित होने से 30 दिनों के अंदर खर्च का ब्यौरा जिला उपायुक्त के पास जमा कराना होगा। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समयावधि में चुनाव खर्च का ब्यौरा पेश करने में असफल होता है तो आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है और उम्मीदवार आदेश जारी होने की तिथि से 5 साल तक के लिए आयोग्य घोषित रह सकता है।

          उम्मीदवार स्वयं या उसके अधिकृत चुनाव एजेंट द्वारा नामांकन पत्र भरने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने वाले दिन तक चुनाव से संबंधित सभी खर्चों के लिए अलग से खाता रखना होगा। कुल खर्च उपरोक्त सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा उपरोक्त सीमा से अधिक खर्च करने के मामले में किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Have something to say? Post your comment
More Haryana News
किशाऊ परियोजना पर समझौता हरियाणा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसानों से जुड़े प्रत्येक विषय को संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ लिया जाना आवश्यक : मोहन लाल कौशिक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद में आयोजित भव्य गणेश महोत्सव में हुए शामिल सीएम अनाउंसमेंट, निरोगी हरियाणा और समाधान शिविरों की बारीकि से मॉनिटरिंग करें सीएमजीजीएः मुख्यमंत्री नायब सैनी एनसीआर में 775 एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे, पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में होंगे स्थापित : परिवहन मंत्री अनिल विज
हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने की गणेश उत्सव में भागीदारी और दी शुभकामनाएं
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पगड़ी पर बयान पर जवाब,नकली पगड़ी बोलकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया गुरुओं का अपमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी श्री राम कथा के समापन समारोह में हुए सम्मिलित, कथा का किया श्रवण, यज्ञ में दी आहुति सोहना में छापेमारी के दौरान 49 कोडीन सिरप और 520 अल्प्राजोलम टैबलेट ज़ब्त 25 वर्षों की सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की यात्रा को जन-जन तक पहुंचाएगा सेवा संकल्प अभियान : श्याम सिंह राणा