Sunday, January 11, 2026
Follow us on
BREAKING NEWS
बंगाल: चंपाहाटी में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, कम से कम चार मजदूर घायलओडिशा में 9-सीटर विमान क्रैश, राउरकेला से भुवनेश्वर जा रही थी फ्लाइट, 9 लोग थे सवारचौधरी चरण सिंह को समर्पित के. सी. त्यागी की किताब का विमोचन कलपंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर 16 जनवरी को प्रदर्शन करेगी बीजेपीहर वर्ग के कल्याण को समर्पित होगा हरियाणा का आम बजट - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनीजनता की सुरक्षा सर्वोपरि, लापरवाही बर्दाश्त नहीं - मुख्यमंत्रीमेहनतकश को आर्थिक व सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करेगा विकसित भारत जी राम जी कानून : डॉ. अरविंद शर्माअंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता - मुख्यमंत्री
 
Haryana

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा 15 लाख रुपये और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपये निर्धारित की

November 27, 2020 04:52 PM

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा 15 लाख रुपये और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपये निर्धारित की है।

राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 30 अक्तूबर, 2020 को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया था कि अब राज्य में नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष सीधे चुनाव के माध्यम से संबंधित वार्डों के मतदाताओं द्वारा चुने जाएंगे। इसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की है।

आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और परिणाम घोषित होने से 30 दिनों के अंदर खर्च का ब्यौरा जिला उपायुक्त के पास जमा कराना होगा। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समयावधि में चुनाव खर्च का ब्यौरा पेश करने में असफल होता है तो आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है और उम्मीदवार आदेश जारी होने की तिथि से 5 साल तक के लिए आयोग्य घोषित रह सकता है।

          उम्मीदवार स्वयं या उसके अधिकृत चुनाव एजेंट द्वारा नामांकन पत्र भरने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने वाले दिन तक चुनाव से संबंधित सभी खर्चों के लिए अलग से खाता रखना होगा। कुल खर्च उपरोक्त सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा उपरोक्त सीमा से अधिक खर्च करने के मामले में किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Have something to say? Post your comment
More Haryana News
हर वर्ग के कल्याण को समर्पित होगा हरियाणा का आम बजट - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
जनता की सुरक्षा सर्वोपरि, लापरवाही बर्दाश्त नहीं - मुख्यमंत्री मेहनतकश को आर्थिक व सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करेगा विकसित भारत जी राम जी कानून : डॉ. अरविंद शर्मा
अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता - मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री की विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन कानून 2025 को मजबूती के साथ लागू कर रहे हैं मुख्यमंत्री: श्याम सिंह राणा घटिया गुणवत्ता की दवाओं को लेकर अधिकारी सतर्क रहें : आरती सिंह राव प्रदेश के प्रत्येक वर्ग की उन्नति के लिए कार्य कर रही है सरकार : कृष्ण बेदी उत्तर भारत के आठ राज्यों की महिला साइकिलिस्ट दिखाएंगी "अस्मिता साइकलिंग लीग" में अपनी प्रतिभा हरियाणा के मुक्केबाजों को उपलब्ध होंगी अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं अभ्यर्थियों की सहायता हेतु पुलिस भर्ती पर अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने की पहल