Thursday, November 13, 2025
Follow us on
BREAKING NEWS
हरियाणा में सड़क सुरक्षा को लेकर डीजीपी ओ.पी. सिंह की पहल — राज्यभर के ब्लैक स्पॉट्स के त्वरित सुधार हेतु केंद्र व राज्य सरकार को लिखा पत्रहरियाणा पुलिस की बड़ी सफलता: इनामी गैंगस्टर और भगोड़ा अपराधी ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ में शिकंजे मेंबसों की संख्या का विस्तार, इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट (आईपीटी) का इलेक्ट्रिफिकेशन, और लैंगिक समावेश शहरों में सतत आवागमन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं: सीईईडब्ल्यू विशेषज्ञपंचकूला में हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह का दिल्ली ब्लास्ट पर बयान,दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में पुलिस अभी भी हाई अलर्ट परमुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिली विश्व चैम्पियन शेफाली वर्मा, हरियाणा सरकार की तरफ से 1.50 करोड़ का कैश अवार्ड और ग्रेड ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट दिया गयाएक्टर धर्मेंद्र को अस्पताल से मिली छुट्टी, स्वस्थ होकर लौटे घरअभिनेता गोविंदा की तबीयत बिगड़ी, बेहोश होकर गिरने के बाद अस्पताल में भर्तीसिर्फ़ खाकी हैं हम’,डिजिटल युग में जनता के साझेदार बने हरियाणा के नए डीजीपी, विश्वास और समर्पण की नई मिसाल
 
Haryana

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा 15 लाख रुपये और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपये निर्धारित की

November 27, 2020 04:52 PM

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा 15 लाख रुपये और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपये निर्धारित की है।

राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 30 अक्तूबर, 2020 को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया था कि अब राज्य में नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष सीधे चुनाव के माध्यम से संबंधित वार्डों के मतदाताओं द्वारा चुने जाएंगे। इसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की है।

आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और परिणाम घोषित होने से 30 दिनों के अंदर खर्च का ब्यौरा जिला उपायुक्त के पास जमा कराना होगा। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समयावधि में चुनाव खर्च का ब्यौरा पेश करने में असफल होता है तो आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है और उम्मीदवार आदेश जारी होने की तिथि से 5 साल तक के लिए आयोग्य घोषित रह सकता है।

          उम्मीदवार स्वयं या उसके अधिकृत चुनाव एजेंट द्वारा नामांकन पत्र भरने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने वाले दिन तक चुनाव से संबंधित सभी खर्चों के लिए अलग से खाता रखना होगा। कुल खर्च उपरोक्त सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा उपरोक्त सीमा से अधिक खर्च करने के मामले में किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Have something to say? Post your comment
More Haryana News
हरियाणा में सड़क सुरक्षा को लेकर डीजीपी ओ.पी. सिंह की पहल — राज्यभर के ब्लैक स्पॉट्स के त्वरित सुधार हेतु केंद्र व राज्य सरकार को लिखा पत्र
हरियाणा पुलिस की बड़ी सफलता: इनामी गैंगस्टर और भगोड़ा अपराधी ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ में शिकंजे में
पंचकूला में हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह का दिल्ली ब्लास्ट पर बयान,दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में पुलिस अभी भी हाई अलर्ट पर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिली विश्व चैम्पियन शेफाली वर्मा, हरियाणा सरकार की तरफ से 1.50 करोड़ का कैश अवार्ड और ग्रेड ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट दिया गया
सिर्फ़ खाकी हैं हम’,डिजिटल युग में जनता के साझेदार बने हरियाणा के नए डीजीपी, विश्वास और समर्पण की नई मिसाल
हरियाणा में खरीफ खरीद सीजन में अब तक 14336.92 करोड़ रुपये की अदायगी किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित भेड़-बकरी के दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित होंगे विशेष केंद्र: श्याम सिंह राणा हरियाणा में अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में राहत, ग्रुप B और C पोस्ट्स के लिए उम्र में छूट
एम डब्लू बी ने केबिनेट मंत्री विपुल गोयल को ज्ञापन सौंपा
दिल्ली ब्लास्ट: हरियाणा नंबर की कार में हुआ था धमाका, स्पेशल सेल हरियाणा रवाना