Sunday, November 30, 2025
Follow us on
BREAKING NEWS
शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर गठित संयुक्त समिति की आज होगी बैठककर्नाटक: आज दोपहर दिल्ली आ सकते हैं डिप्टी सीएम डीके शिवकुमारनेशनल हेराल्ड केस: राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 दिसंबर तक टाला ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेशमल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस की बड़ी मीटिंग, राहुल गांधी भी पहुंचेश्रमिकों के लिए अच्छी खबर : एचएसआईआईडीसी ने आईएमटी मानेसर में अटल श्रमिक किसान कैंटीन की शुरुआत कीविकसित भारत के लिए अभियान चलाया -नायब सैनी ,मुख्यमंत्री अलास्का के एंकरेज क्षेत्र के पास 6.0 तीव्रता का भूकंप, तेज झटकों से लोगों में दहशराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जंभूरी के क्लोजिंग समारोह में शामिल होंगी
 
Haryana

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा 15 लाख रुपये और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपये निर्धारित की

November 27, 2020 04:52 PM

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा 15 लाख रुपये और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपये निर्धारित की है।

राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 30 अक्तूबर, 2020 को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया था कि अब राज्य में नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष सीधे चुनाव के माध्यम से संबंधित वार्डों के मतदाताओं द्वारा चुने जाएंगे। इसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की है।

आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और परिणाम घोषित होने से 30 दिनों के अंदर खर्च का ब्यौरा जिला उपायुक्त के पास जमा कराना होगा। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समयावधि में चुनाव खर्च का ब्यौरा पेश करने में असफल होता है तो आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है और उम्मीदवार आदेश जारी होने की तिथि से 5 साल तक के लिए आयोग्य घोषित रह सकता है।

          उम्मीदवार स्वयं या उसके अधिकृत चुनाव एजेंट द्वारा नामांकन पत्र भरने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने वाले दिन तक चुनाव से संबंधित सभी खर्चों के लिए अलग से खाता रखना होगा। कुल खर्च उपरोक्त सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा उपरोक्त सीमा से अधिक खर्च करने के मामले में किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Have something to say? Post your comment
More Haryana News
श्रमिकों के लिए अच्छी खबर : एचएसआईआईडीसी ने आईएमटी मानेसर में अटल श्रमिक किसान कैंटीन की शुरुआत की विकसित भारत के लिए अभियान चलाया -नायब सैनी ,मुख्यमंत्री
इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण का एक दिवसीय गोवा दौरा
पॉलिटेक्निक उमरी पहुंचा इटली का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी : आरती सिंह राव कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के लिए गौरव का क्षण: ऊर्जा मंत्री अनिल विज
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में टेस्ला इंडिया मोटर्स के देश के पहले ऑल इन वन केंद्र का किया उद्घाटन
हरियाणा करेगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बिखर रही सांस्कृतिक छटा, ब्रह्म सरोवर के घाटों पर थिरके पर्यटक