Monday, May 25, 2026
Follow us on
BREAKING NEWS
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे ताऊ देवीलाल स्टेडियम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित पुलिस भर्ती के उम्मीदवारों से किया संवादपत्रकार हितों की सशक्त आवाज बनेंगे मंत्री विपुल गोयल, मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन के मंच पर होगा भव्य सम्मानडीडीएमसी के तहत जिला में मौजूदा वित्त वर्ष में होंगे 13.29 करोड़ रुपये के विकास कार्यहरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधितहर खेत तक पानी पहुंचाने को किसानों के समूह के लिए टैंक बनवाकर माइक्रो इरिगेशन को लागू करें: मुख्यमंत्रीहर घर तक स्वच्छ पेयजल व सीवरेज सुविधा पहुंचाना सुनिश्चित करें: नायब सिंह सैनीआजादी की पहली लड़ाई को समर्पित शहीद स्मारक का उद्घाटन जल्द होगा : ऊर्जा मंत्री अनिल विजजन्म से कोई इंसान नहीं बनता, शिक्षा ही उसे बेहतर इंसान बनाती है - ऊर्जा मंत्री अनिल विज
 
Haryana

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा 15 लाख रुपये और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपये निर्धारित की

November 27, 2020 04:52 PM

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा 15 लाख रुपये और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपये निर्धारित की है।

राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 30 अक्तूबर, 2020 को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया था कि अब राज्य में नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष सीधे चुनाव के माध्यम से संबंधित वार्डों के मतदाताओं द्वारा चुने जाएंगे। इसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की है।

आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और परिणाम घोषित होने से 30 दिनों के अंदर खर्च का ब्यौरा जिला उपायुक्त के पास जमा कराना होगा। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समयावधि में चुनाव खर्च का ब्यौरा पेश करने में असफल होता है तो आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है और उम्मीदवार आदेश जारी होने की तिथि से 5 साल तक के लिए आयोग्य घोषित रह सकता है।

          उम्मीदवार स्वयं या उसके अधिकृत चुनाव एजेंट द्वारा नामांकन पत्र भरने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने वाले दिन तक चुनाव से संबंधित सभी खर्चों के लिए अलग से खाता रखना होगा। कुल खर्च उपरोक्त सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा उपरोक्त सीमा से अधिक खर्च करने के मामले में किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 
Have something to say? Post your comment
 
 
More Haryana News
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे ताऊ देवीलाल स्टेडियम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित पुलिस भर्ती के उम्मीदवारों से किया संवाद
पत्रकार हितों की सशक्त आवाज बनेंगे मंत्री विपुल गोयल, मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन के मंच पर होगा भव्य सम्मान
डीडीएमसी के तहत जिला में मौजूदा वित्त वर्ष में होंगे 13.29 करोड़ रुपये के विकास कार्य हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित हर खेत तक पानी पहुंचाने को किसानों के समूह के लिए टैंक बनवाकर माइक्रो इरिगेशन को लागू करें: मुख्यमंत्री हर घर तक स्वच्छ पेयजल व सीवरेज सुविधा पहुंचाना सुनिश्चित करें: नायब सिंह सैनी आजादी की पहली लड़ाई को समर्पित शहीद स्मारक का उद्घाटन जल्द होगा : ऊर्जा मंत्री अनिल विज जन्म से कोई इंसान नहीं बनता, शिक्षा ही उसे बेहतर इंसान बनाती है - ऊर्जा मंत्री अनिल विज मुख्यमंत्री ने सीएमजीजीए के साथ बैठक कर सुशासन और जनकल्याण योजनाओं की समीक्षा की जिला की 395 ग्राम पंचायतों में खोलेंगे लाइब्रेरी : केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल