विकेश शर्मा
चंडीगढ़ - हरियाणा के सोनीपत ज़िले की बरोदा विधानसभा सीट,जहाँ अगले माह 3 नवंबर को उपचुनाव हेतू मतदान होगा एवं जिसके लिए आज 9 अक्टूबर को चुनाव की नोटिफिकेशन जारी की गयी है एवं आगामी 16 अक्टूबर तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरे जा सकेंगे जिनकी जांच 17 अक्टूबर को होगी जबकि 19 अक्टूबर तक नाम वापिस लिए जा सकेंगे. 3 नवंबर मतदान के ठीक एक सप्ताह बाद 10 नवंबर को मतगणना होगी एवं 12 नवंबर तक सारी चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.
बहरहाल, इस सब के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि आज से आठ माह पूर्व इस वर्ष 10 फरवरी 2020 को बरोदा हलके की मतदाता संख्या, जैसी कि हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ ) की वेबसाइट पर हलकेवार मतदाता संख्या के रूप में उपलब्ध है, के अनुसार इस वर्ष 1 जनवरी 2020 की योग्यता तिथि के आधार पर 1 लाख 76 हज़ार 305 है जिसमे 96 हज़ार 889 पुरुष और 79 हज़ार 416 महिला मतदाता हैं. इस हलके में सभी 223 मतदान केंद्र ग्रामीण हैं. ज़िले के कुल छः विधानसभा हलकों में बरोदा और राई ही दो क्षेत्र हैं जहाँ एक भी शहरी पोलिंग स्टेशन नहीं हैं.
बरोदा हलके की पिछली आधिकारिक फाइनल मतदाता संख्या का अवलोकन के बाद पता चला है कि गत वर्ष 4 अक्टूबर 2019 को अर्थात हरियाणा विधानसभा आम चुनावो में मतदान से कुछ दिन पहले हलके में 1 लाख 77 हज़ार 994 मतदाता थे जिनमें से 98 हज़ार 580 पुरुष और 79 हज़ार 414 महिला मतदाता थे. इससे पूर्व गत वर्ष 23 अप्रैल 2019 को 17 वीं लोकसभा आम चुनावो में मतदान से पहले इस सीट पर 1 लाख 75 हज़ार 949 मतदाता थे जिनमे से 97 हज़ार 652 पुरुष और 78 हज़ार 297 महिला मतदाता थे. इस प्रकार गत वर्ष अप्रैल,2019 और अक्टूबर 2019 के बीच अर्थात छः महीनो में बरोदा में 2045 मतदाता बढ़ गए थे हालांकि अक्टूबर,2019 से फरवरी,2020 तक अर्थात चार माह दौरान यह संख्या 1689 कम हो गयी एवं रोचक तथ्य यह है की इस दौरान केवल 1691 पुरुष मतदाता ही कम हुए जबकि 2 महिला मतदाता बढे.
हालांकि इस वर्ष 10 फरवरी 2020 की तिथि अनुसार मतदाताओं की ड्राफ्ट संख्या दर्शायी गयी है. वर्तमान में हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ ) की वेबसाइट पर बीती 25 सितम्बर 2020 की तिथि अनुसार प्रदेश में सभी हलकों की फाइनल मतदाता सूचियां तो अपलोड है परन्तु ज़िलेवार एवं हलकेवार मतदाताओं की फाइनल संख्या का डाटा उपलब्ध नहीं है जिसके लिए हेमंत ने आज भारतीय चुनाव आयोग एवं सीईओ, हरियाणा को दोनों को ईमेल और ट्वीट किया है.
लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत किसी प्रदेश में चुनावो की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरने की प्रक्रिया जो एक सप्ताह तक चलती है, इसी के अंतिम दिन जिस प्रकार दोपहर तीन बजे तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किये जा सकते हैं, इसी प्रकार उसी तिथि तक मतदाता सूचियों में भी नए नाम डाले जा सकते है. ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 (3 ) के अनुसार किया जाता है. उन्होंने इस सम्बन्ध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जुलाई, 1977 के एक निर्णय- नरेंद्र माड़ीवालापा खेनी बनाम माणिकराव पाटिल का हवाला भी दिया जिसमें कोर्ट द्वारा इस कानूनी व्यवस्था को दोहराया गया था. हालाकि हेमंत को गत वर्ष आर.टी.आई. से यह मालूम हुआ कि भारतीय चुनाव आयोग के वर्ष 2009 में जारी एक आदेश अनुसार सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रशासनिक कारणों के कारण उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल तिथि की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक ही नये मतदाताओ को अपने को रजिस्टर करने का अवसर प्रदान करते है. हालांकि इस वर्ष 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष के हुए एवं उससे ऊपर की आयु के नागरिक ही नए मतदाता के रूप में इस वर्ष रजिस्टर हो सकते है.