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पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत; दो हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक

September 15, 2020 02:24 PM

चंडीगढ़:29 साल पुराने बहुचर्चित मुल्तानी अगवा व हत्या मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। मंगलवार को अदालत में सुनवाई के बाद सैनी की गिरफ्तारी पर 14 दिन की रोक लगा दी गई है। साथ ही पंजाब सरकार को इन दो हफ्तों में नोटिस जारी करते हुए अपना जवाब दायर करने के लिए कहा है।इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीजीपी को एसआईटी की जांच में सहयोग करने के लिए कहा है।

बता दें कि सैनी 22 अगस्त से अपनी जेड सिक्योरिटी छोड़कर फरार हो गए थे और पंजाब पुलिस द्वारा गठित एसआईटी की टीमें उसी दिन से पड़ोसी राज्यों में सैनी की तालाश में छापेमारी कर रही हैं लेकिन अभी तक सैनी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। सैनी की अग्रिम जमानत याचिका को पहले मोहाली कोर्ट और फिर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद सैनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां से उन्हें कुछ राहत मिली है। तीन जजों की कमेटी ने सैनी की याचिका पर सुनवाई की जिसके बाद सैनी को राहत दी गई

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