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Haryana

अवैध पोस्टर, बैनर व होर्डिंग्स हटाने को लेकर चुनाव आयोग सख्त

May 02, 2026 05:29 PM

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री गौरव कुमार ने बताया कि नगर निकायों में होने वाले सामान्य एवं उप-चुनावों के दौरान विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से लगाए जा रहे पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स बोर्ड एवं होर्डिंग्स को लेकर आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग के ध्यान में आया है कि बार-बार निर्देशों के बावजूद कई प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़कों, गलियों, चौराहों तथा सरकारी भवनों की दीवारों पर प्रचार सामग्री लगा रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 का उल्लंघन है।

 

आचार संहिता के सख्त पालन के निर्देश

 

उन्होंने बताया कि आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों, पुलिस अधिकारियों, व्यय पर्यवेक्षकों तथा संबंधित जिलों के उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के उल्लंघनों को तुरंत रोका जाए और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी पर्यवेक्षकों को कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अनधिकृत स्थानों पर लगे पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स की वीडियोग्राफी कराएं, ताकि प्रमाण एकत्रित किए जा सकें और आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जा सके।

 

निगरानी, कार्रवाई और समन्वय पर जोर

 

श्री गौरव कुमार ने कहा कि आयोग द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर उन्हें सख्त चेतावनी दी जाए। साथ ही सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाकर उन्हें आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों से अवगत कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, व्यय पर्यवेक्षक और नगर निगम अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अवैध रूप से लगी सभी प्रचार सामग्री को तुरंत हटाया जाए। इस कार्य की जिम्मेदारी संबंधित नगर निगम आयुक्त को सौंपी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।

 

पुलिस पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रमुख स्थानों पर नियमित तथा रात्रि निगरानी रखें, जिससे कहीं भी अवैध रूप से पोस्टर या बैनर न लगाए जा सकें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो।

 

व्यय, जवाबदेही और व्यवस्थागत सुधार

 

व्यय पर्यवेक्षकों को कहा गया है कि वे स्वतंत्र रूप से प्रमाण एकत्रित करें और प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टर की जांच करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि पोस्टर, बैनर, झंडों और अन्य प्रचार सामग्री पर होने वाला खर्च उम्मीदवारों के चुनावी व्यय में जोड़ा जाए।

 

उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे स्थान चिन्हित करें जहां अनुमति लेकर निर्धारित शुल्क पर प्रचार सामग्री लगाई जा सके तथा इसकी सूची सभी उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सेक्टर अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं और लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

 

श्री गौरव कुमार ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनधिकृत स्थानों पर लगी प्रचार सामग्री तुरंत हटाई जाए तथा कानून का पूर्ण रूप से पालन हो। उन्होंने यह भी कहा कि सभी पर्यवेक्षक एवं संबंधित अधिकारी मतगणना परिणाम घोषित होने तक अपने-अपने क्षेत्रों में तैनात रहेंगे और आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे।

 
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