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Haryana

मत्स्य पालन से जुड़ी कई सेवाएं राइट टू सर्विस के दायरे में नई सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित

March 20, 2026 06:43 PM

हरियाणा सरकार ने नागरिकों को समयबद्ध एवं पारदर्शी सेवाएं मुहैया कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मत्स्य पालन से जुड़ी  कई नई सेवाओं को हरियाणा अधिकार सेवा अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित किया है।

 

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक अधिसूचना जारी की गई है।

 

अब सघन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लोडिंग ऑटो, फोर व्हीलर, ट्रॉली के साथ मिनी ट्रैक्टर पर सब्सिडी 40 दिन के अन्दर मिलेगी।

 

अधिसूचित सेवाओं में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम और न्यूक्लियस प्रजनन केन्द्रों (एनबीसी) हेतु सब्सिडी, नवाचार एवं और नवीन परियोजनाओं/गतिविधियों स्टार्ट-अप, इन्क्यूबेटर और पायलट परियोजनाओं सहित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए सब्सिडी, प्रशिक्षण, जागरूकता, अनुभव एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी, एकीकृत सजावटी मछली इकाई (ताजे पानी की मछलियों के प्रजनन एवं पालन) हेतु सब्सिडी तथा ताजे पानी के सजावटी मछली ब्रूड बैंक की स्थापना के लिए सब्सिडी शामिल है।

 

इसी प्रकार, मनोरंजक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु सब्सिडी, मछली एवं मत्स्य उत्पादों के ई-ट्रेडिंग एवं ई-मार्केटिंग के लिए ई-प्लेटफॉर्म हेतु सब्सिडी, कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए सब्सिडी, मछली मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयों के लिए सब्सिडी तथा विस्तार एवं सहायता सेवाओं (मत्स्य सेवा केंद्र) के लिए सब्सिडी को भी इन सेवाओं में शामिल किया गया है।

 

इन सभी सेवाओं के लिए 50 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है, जिसके भीतर संबंधित विभाग को सेवाएं प्रदान करनी होंगी। सभी सेवाओं के लिए संबंधित जिला मत्स्य पालन अधिकारी को पदनामित अधिकारी,सम्बन्धित उप-निदेशक मत्स्य पालन को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा निदेशक मत्स्य पालन को द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है ।

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