हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशोधन नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं। संशोधित नियमों में एचसीएस (कार्यकारी शाखा) परीक्षा के पैटर्न एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इन संशोधनों के माध्यम से हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 के नियम 11 के उप-नियम (1) के खंड II एवं III को प्रतिस्थापित किया गया है।
संशोधित नियमों के अनुसार, मुख्य लिखित परीक्षा में अब कुल छह प्रश्न-पत्र और कुल अंक 600 होंगे। इनमें अंग्रेज़ी (अंग्रेज़ी निबंध सहित), हिंदी (देवनागरी लिपि में हिंदी निबंध सहित) तथा सामान्य अध्ययन के चार प्रश्न-पत्र (I से IV) शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न-पत्र 100 अंकों का होगा। सभी प्रश्न-पत्र पारंपरिक (वर्णनात्मक) प्रकार के होंगे तथा प्रत्येक की अवधि तीन घंटे होगी। भाषा या साहित्य के प्रश्न-पत्रों को छोड़कर, अभ्यर्थियों को उत्तर अंग्रेज़ी या हिंदी किसी भी माध्यम में देने का विकल्प होगा।
व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार 75 अंकों का होगा, जिससे अंतिम मेरिट निर्धारण के लिए कुल अंक 675 हो जाएंगे। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 12 गुना अभ्यर्थियों जबकि साक्षात्कार के लिए रिक्तियों की संख्या के तीन गुना अभ्यर्थियों (ब्रैकेट में दिए अभ्यर्थी सहित) को बुलाया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भी सभी प्रश्न-पत्रों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को सभी लिखित प्रश्न-पत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अंग्रेज़ी और हिंदी में अलग-अलग न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। हालांकि, यदि बेंचमार्क दिव्यांगता वाले पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो हरियाणा लोक सेवा आयोग कुल अर्हक अंकों को घटाकर 35 प्रतिशत तक कर सकता है। अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त अंकों तथा अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई सेवा प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा।
मुख्य लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, जो स्नातक स्तर का होगा, सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में भविष्य में कोई भी परिवर्तन या संशोधन आयोग से परामर्श के उपरांत राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा। आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क की दरें आयोग द्वारा सरकार से परामर्श कर निर्धारित की जाएंगी। निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा न करवाने पर अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के अयोग्य माना जाएगा।
संशोधन नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के कुल अंक समान हों, तो मुख्य लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि अंक भी समान हों, तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को उच्च स्थान प्रदान किया जाएगा।