भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण: दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया जारी की है। हरियाणा निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 अगस्त से 8 अगस्त 2025 तक की प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित की गई है।
श्री ए श्रीनिवास ने बताया कि आयोग ने सभी राजनीतिक दलों, संगठनों और आम नागरिकों से यह आग्रह किया है कि यदि प्रारूप मतदाता सूची में किसी प्रकार की गलती या विसंगति पाई जाती है, तो वे अपने दावे और आपत्तियां निर्धारित समय - सीमा में प्रस्तुत करें, ताकि समय रहते सुधार किया जा सके।
उन्होंने यह भी बताया कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा प्रारूप सूची को लेकर कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। दूसरी ओर, आम नागरिकों से अब तक 6,257 दावे एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से कुल 36,060 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
नियमों के अनुसार, सभी प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) द्वारा 7 दिनों की समयसीमा समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा।
इसके साथ ही, एसआईआर आदेशों के अनुसार, प्रारूप सूची में शामिल किसी भी नाम को हटाने से पहले संबंधित मतदाता को उचित अवसर देना और जांच-पड़ताल कर स्पष्ट व कारणयुक्त आदेश पारित करना अनिवार्य है। बिना सुनवाई और जांच के कोई नाम हटाया नहीं जा सकता।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों, नागरिकों और संगठनों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें और एक त्रुटिरहित, पारदर्शी एवं समावेशी मतदाता सूची तैयार करने में सहयोग दें।