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हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन को दी मंज़ूरी

August 01, 2025 09:17 PM

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन से जुड़े कानूनी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की गई। इन संशोधनों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना और गुरुद्वारा संपत्तियों की घोषणा एवं प्रशासन के लिए स्पष्ट संरचना उपलब्ध कराना है।

मुख्य बदलावों में अधिनियम की धारा 17(2)(c) को हटाया गया है, जो पहले गुरुद्वारा समिति को अपने ही सदस्यों को हटाने का अधिकार देती थी। अब यह अधिकार धारा 46 के अंतर्गत गठित न्यायिक आयोग के पास होगा।

इसके अतिरिक्त धारा 44 और 45 को प्रतिस्थापित करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि मतदाता पात्रता, अयोग्यता, गुरुद्वारा कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों और समिति सदस्यों की नियुक्ति से जुड़े विवाद अब विशेष रूप से नवगठित न्यायिक आयोग द्वारा सुलझाए जाएंगे। आयोग के आदेशों के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जिसमें परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

इसकी भूमिका को और सुदृढ़ करते हुए, धारा 46 को संशोधित किया गया है ताकि आयोग को गुरुद्वारा संपत्ति, निधि और आंतरिक विवादों से संबंधित विवादों का निपटारा करने का अधिकार मिल सके। आयोग कदाचार के आधार पर समिति के सदस्यों को हटाने या निलंबित करने का अधिकार होगा, और वह गुरुद्वारा संपत्ति या निधि के दुरुपयोग या संभावित क्षति से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकता है।

वह ऐसी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा भी जारी कर सकेगा। इसकी विस्तारित भूमिका को समर्थन प्रदान करने के लिए, 46A से 46N तक नई धाराएं जोड़ी गई हैं। ये धाराएं न्यायिक आयोग को धारा 46B के अंतर्गत दीवानी न्यायालय के समतुल्य शक्तियां प्रदान करती हैं, धारा 46C के अंतर्गत ऐसे मामलों में दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती हैं और धारा 46D के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक किए गए कार्यों के लिए आयोग के सदस्यों को संरक्षण प्रदान करती हैं। आयोग द्वारा पारित आदेश धारा 46G के अंतर्गत दीवानी न्यायालय के आदेशों के रूप में लागू होंगे, और धारा 46F के अंतर्गत इसके सदस्यों को लोक सेवक माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त संशोधन में नई जोड़ी गई धाराओं 55 से 55N के अंतर्गत गुरुद्वारों की घोषणा और प्रबंधन के लिए एक व्यापक कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। गुरुद्वारों को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाएगा—ऐतिहासिक (अनुसूची I), अधिसूचित (अनुसूची II), जिनकी वार्षिक आय 20 लाख रुपये या उससे अधिक हो, और स्थानीय (अनुसूची III)। किसी गुरुद्वारे को सिख गुरुद्वारा घोषित करने के लिए कम से कम 100 सिख श्रद्धालुओं द्वारा याचिका दायर की जा सकती है। ऐसी याचिकाओं पर आपत्तियां किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं, जिसमें वंशानुगत पदधारी भी शामिल हैं, और अंतिमकानून गुरुद्वारा संपत्तियों के स्वामित्व और नियंत्रण को भी स्पष्ट करता है। स्वामित्व की धारणाएँ ऐतिहासिक भूमि अभिलेखों, आय उपयोग या रख-रखाव के इतिहास पर आधारित होंगी। आयोग को कब्जे का आदेश देने, राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन करने, विभिन्न विवादों को समेकित करने और आवश्यकतानुसार लागत निर्धारण करने का अधिकार है। इसके अलावा, इन मामलों में दीवानी और राजस्व न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और किसी भी चल रहे मामले को न्यायिक आयोग को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। न्यायिक आयोग के अंतिम निर्णयों के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील की जा सकेगी।

इन संशोधनों के माध्यम से हरियाणा सरकार का उद्देश्य राज्य में सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन हेतु एक पारदर्शी, कुशल एवं कानूनी रूप से सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करना है।

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