हरियाणा मंत्रिमंडल की आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रुप बी सेवा नियम, 1997 में प्रमुख संशोधनों को मंज़ूरी दी गई, ताकि इन्हें वर्तमान प्रशासनिक और भर्ती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। इन संशोधनों में पदों के नामकरण, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन तथा विभागीय सेवा नियमों में नवसृजित पदों को शामिल करना सम्मिलित है।
पूर्व सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार, बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और कार्यक्रम अधिकारी (महिला) के पदों का आधिकारिक नाम बदलकर क्रमशः महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला) किया गया है। इसे दर्शाने हेतु विभागीय नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, विभागीय सेवा नियम, 1997 के नियम 14 को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 1987 के स्थान पर संशोधित 2016 नियमों से प्रतिस्थापित किया गया है।
चरखी दादरी जिले के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं अधीक्षक, तथा पपलोहा (पिंजौर) स्थित पंजीरी प्लांट के प्रबंधक सहित नवसृजित पदों को भी सेवा नियमों में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा नियमों में वेतनमानों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अद्यतन किया गया है।
भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) की आपत्तियों के बाद महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) पद हेतु 50% कोटे के साथ दो अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं के प्रावधान को हटा दिया गया है।
इसी प्रकार, उप निदेशक पद पर सीधी भर्ती के लिए यूजीसी-नेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। यह निर्णय एचपीएससी द्वारा योग्यता मानदंडों को संशोधित करने की सिफारिश के अनुरूप लिया गया है। इसके अलावा, सभी पदों के लिए मैट्रिक या उच्च शिक्षा स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय अनिवार्य करने का प्रावधान भी जोड़ा गया है।