मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दंगा प्रभावित परिवार का सर्वसम्मति से चुना गया एक सदस्य अब HKRN के माध्यम से लेवल-1, लेवल-2 या लेवल-3 के उपयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा। यह प्रावधान इस बात से अप्रभावित रहेगा कि घटना हरियाणा में हुई थी या राज्य से बाहर।
नई व्यवस्था के तहत, यदि संबंधित विभाग में सभी पद भर जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारी को आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य विभाग में समायोजित किया जाएगा, और मांग उपलब्ध न होने पर HKRN अपने प्रतिष्ठानों में उपयुक्त पद पर तैनाती सुनिश्चित करेगा।
यह संशोधन 2022, 2023 और 2025 की पूर्व अधिसूचनाओं में बदलाव करते हुए नीति के मानवीय और अनुकंपा ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और जिला प्रशासन को संशोधित नीति का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।