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आवासीय क्षेत्रों में हेल्थकेयर को बढ़ावा: हरियाणा ने रिहायशी प्लॉट में नर्सिंग होम के लिए पॉलिसी को मंजूरी दी

February 02, 2026 09:16 PM

आवासीय क्षेत्रों में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में  अहम निर्णय लेते हुए हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में लाइसेंसी रिहायशी प्लॉट वाली कॉलोनियों में नर्सिंग होम स्थापित करने के लिए एक व्यापक पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की। इस पॉलिसी का उद्देश्य रिहायशी इलाकों में मौजूदा हेल्थ केयर की कमियों को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि निवासियों को उनके घर-द्वार के आस-पास ज़रूरी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हो। 

 

पॉलिसी के तहत, पूरे राज्य में लाइसेंसी कॉलोनियों के रिहायशी प्लॉट पर नर्सिंग होम स्थापित करने की इजाज़त ज़रूरी कन्वर्ज़न चार्ज के भुगतान के बाद ही दी जाएगी। ऐसी इजाज़त सिर्फ़ उन योग्य डॉक्टरों (एलोपैथिक/आयुष) के मालिकाना हक वाले रिहायशी प्लॉट पर दी जाएगी, जिनके पास मेडिकल काउंसिल या आयुष काउंसिल के साथ एक वैध रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की स्थानीय ब्रांच में रजिस्टर्ड हैं। आवेदन के साथ उन्हें इस संबंध में एक हलफनामा देना अनिवार्य होगा।

 

नर्सिंग होम व्यापक मेडिकल, सामाजिक और व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी और विशेष सेवाओं की बढ़ती मांग के साथ, हर सेक्टर में इनकी स्थापना जरूरी हो गई है। जबकि 2018 के दिशानिर्देशों में हर 50 एकड़ में 1,000 वर्ग मीटर के दो नर्सिंग होम का प्रावधान है, हाइपर पोटेंशियल जोन में भी रिहायशी प्लॉट वाली कॉलोनियों के लिए एरिया के नियमों को 100 से घटाकर 25 एकड़ करने से आवंटन मुश्किल हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की मांग पर विचार करने और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, कैबिनेट ने मंज़ूर विकास योजनाओं के अनुसार, रिहायशी ज़ोन में लाइसेंसी कॉलोनियों में रिहायशी प्लॉट पर नर्सिंग होम की इजाज़त देने वाली पॉलिसी को मंज़ूरी दी।

 

एरिया और पहुंच के नियम

 

पॉलिसी के नियमों के अनुसार, हाइपर और हाई पोटेंशियल ज़ोन के लिए न्यूनतम प्लॉट का आकार 350 वर्ग गज तय किया गया है, जबकि मीडियम और लो पोटेंशियल ज़ोन के लिए यह 250 वर्ग गज होगा। ऐसी जगहों पर सिर्फ़ सेक्टर या मुख्य सड़कों के किनारे सर्विस रोड पर ही इजाज़त दी जाएगी, और इजाज़त विशेष रूप से लाइसेंसी प्लॉट वाली कॉलोनियों के रिहायशी प्लॉट पर दी जाएगी जहां सभी आंतरिक सेवाएं बिछाई जा चुकी हैं और कंप्लीशन या पार्ट-कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। सेक्टर को बांटने वाली सड़कों से सटी या उनके किनारे वाली सर्विस सड़कों पर सिर्फ़ एक साइट की इजाज़त होगी, और एक सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा चार ऐसी साइट्स की इजाज़त होगी। सभी परमिशन 10 नवंबर, 2017 की पॉलिसी के अनुसार ही दी जाएंगी।

 

लागू फीस और शुल्क

 

प्रॉपर्टी के पोटेंशियल ज़ोन के आधार पर रेजिडेंशियल प्लॉट के मालिकों के लिए तय फीस में हाइपर ज़ोन के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ग गज, हाई ज़ोन के लिए 8,000 रुपये प्रति वर्ग गज, मीडियम ज़ोन के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ग गज, और लो ज़ोन के लिए 4,000 रुपये प्रति वर्ग गज शामिल हैं। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस (EDC) सहित कोई अन्य फीस लागू नहीं होगी।

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