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मेहनतकश को आर्थिक व सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करेगा विकसित भारत जी राम जी कानून : डॉ. अरविंद शर्मा

January 09, 2026 07:31 PM

हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विकसित भारत जी राम जी कानून के माध्यम से देश के प्रत्येक मेहनतकश को आर्थिक एवं सामाजिक संरक्षण देना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा का खामियों से भरा ढांचा देश और श्रमिकों दोनों के लिए अहितकारी था, जिसकी जगह जी राम जी कानून भ्रष्टाचार के खात्मे और श्रमिकों के शोषण को रोकने का प्रभावी माध्यम बनेगा।

शुक्रवार को सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा जींद के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में पत्रकारों से संवाद कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेन्द्र ढुल एवं विधायक देवेन्द्र चतुर्भुज अत्रि भी उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की प्राप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारिता, ग्रामीण विकास, उद्योग, विज्ञान एवं खेल सहित सभी क्षेत्रों में देश निरंतर प्रगति कर रहा है।

उन्होंने कहा कि हर गरीब को रोजगार उपलब्ध कराने और उसकी गरिमा बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास का एक नया ढांचा तैयार किया गया है, जो महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप तथा राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए लाया गया है। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर कांग्रेस भ्रम फैलाकर मनरेगा की उन खामियों को छिपाने का प्रयास कर रही है, जिनसे श्रमिकों के साथ-साथ देश को भी नुकसान हो रहा था।

कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार मिलता था, जबकि जी राम जी कानून में 125 दिनों के गारंटी रोजगार का प्रावधान किया गया है, जिससे हरियाणा के श्रमिकों को सालाना लगभग 10 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। उन्होंने बताया कि तय समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता तथा मजदूरी के भुगतान में देरी होने पर अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान भी नए कानून में किया गया है।

उन्होंने कहा कि पहले की तरह ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें विकास योजनाएं तैयार करेंगी, जिनमें जल संरक्षण, ढांचागत विकास, आजीविका आधारित कार्य और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य शामिल होंगे। ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए जी राम जी कानून के अंतर्गत तालाब, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, सड़क जैसे आवश्यक ढांचे का निर्माण किया जाएगा। साथ ही गरीब परिवारों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए स्किल सेंटर एवं हाट बाजार स्थापित किए जाएंगे।

डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में रबी और खरीफ सीजन के दौरान किसानों को बुवाई एवं कटाई के समय श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ता था। इसे ध्यान में रखते हुए नए कानून में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह खेती के मौसम में, जब श्रमिकों की अधिक आवश्यकता हो, तब अधिकतम 60 दिनों तक जी राम जी कानून के तहत चल रहे कार्यों को स्थगित कर सके। इससे खेतों में श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और श्रमिकों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी के अतिरिक्त 60 दिनों तक काम करने का अवसर भी मिलेगा।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि जी राम जी कानून के तहत देश में प्रत्येक श्रमिक को औसतन 7,180 रुपये का लाभ होगा, जबकि हरियाणा में पात्र श्रमिकों को सालाना 10 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, क्योंकि हरियाणा देश में सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन प्रदान कर रहा है। नया कानून मनरेगा में मौजूद खामियों, फर्जी कर्मचारियों, डुप्लीकेट जॉब कार्ड और फर्जी भुगतान जैसी समस्याओं से श्रमिकों एवं राष्ट्र को होने वाले नुकसान से बचाएगा।

उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक हाजिरी के माध्यम से केवल पात्र श्रमिकों को भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे फर्जी भुगतान और डुप्लीकेट जॉब कार्ड की समस्या का स्थायी समाधान होगा। विकसित भारत जी राम जी कानून उन वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का समर्थन करता है, जिन्हें पिछली सरकारों के दौरान वंचित किया गया था। प्रत्येक परियोजना की जियो-टैगिंग एवं सैटेलाइट इमेजरी से फर्जी परियोजनाओं का पंजीकरण संभव नहीं होगा।

उन्होंने आगे कहा कि मनरेगा में जहां मजदूरी का भुगतान 15 दिनों में किया जाता था, वहीं विकसित भारत जी राम जी कानून के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या कार्य पूर्ण होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य किया गया है।

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