Sunday, February 15, 2026
Follow us on
BREAKING NEWS
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रात को हुआ ‘सूर्य उदय’,विनोद धत्तरवाल लगातार दूसरी बार बने प्रधानतेलंगाना: डोथिगुडेम के ब्रुंडवन लैबोरेटरीज PVT में रेडिएटर ब्लास्ट के बाद हुआ बड़ा धमाकाप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचेकोलकाता एयरपोर्ट: फ्लाइट के टॉयलेट में धमकी वाला पत्र मिलने के बाद विमान खाली कराया गयादिल्ली: क्राइम ब्रांच ने नकली दवा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़ मास्टर कोऑर्डिनेटर गिरफ्तारहरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण पर की सख्त कार्रवाई करते हुए चार सप्ताह में 1849 चालान जारी किएपीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजनाz मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठनविकसित उद्योग, विकसित श्रमिक" पर रहेगा सरकार का फोकस: नायब सिंह सैनी
 
Haryana

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हिसार जोन की शिकायतों का निवारण 22 नवंबर को

November 20, 2023 02:39 PM

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।  


दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हिसार जोन के तहत आने वाले जिला हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, चरखी दादरी और फतेहाबाद के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 22 नवम्बर को प्रात: 11:00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक मुख्य अभियंता/परिचालन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, विद्युत नगर, हिसार के कार्यालय में की जाएगी।

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करेगी। एक लाख से तीन लाख तक की राशि के मामलों की सुनवाई हिसार जोन स्तर पर क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष के रूप में श्री रजनीश गर्ग करेंगे। जिसमें मुख्यत: गलत बिलिंग (1 लाख से 3 लाख तक की राशि), वोल्टेज सम्बन्धित, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, खराब मीटर को बदलने में देरी इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान कमेटी द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126,127 तथा धारा 135 से 140,142,143,146,152 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। कोई भी बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायत के लिए मुख्य अभियंता के कार्यालय में 01662-223302 पर संपर्क कर सकता है या ईमेल zonalcgrfhisar@dhbvn.org.in के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
Have something to say? Post your comment
More Haryana News
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रात को हुआ ‘सूर्य उदय’,विनोद धत्तरवाल लगातार दूसरी बार बने प्रधान
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण पर की सख्त कार्रवाई करते हुए चार सप्ताह में 1849 चालान जारी किए पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजनाz मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन विकसित उद्योग, विकसित श्रमिक" पर रहेगा सरकार का फोकस: नायब सिंह सैनी हरियाणा में ग्रुप ‘डी’ भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव सूरजकुंड मेले के जरिए युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा का अनूठा प्रयास हरियाणा सरकार ने जारी किए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भत्तों एवं वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी के निर्देश अस्पताल में भर्ती झूला हादसा पीड़ितों से मिले मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की 25 करोड़ जनता निकली गरीबी रेखा से बाहर : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शहरी क्षेत्रों में स्कूल खोलने हेतू किया जाएगा सर्वे- मुख्यमंत्री