Tuesday, December 30, 2025
Follow us on
BREAKING NEWS
हरियाणा में प्लास्टिक पॉलीथीन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी — एक महीने में बनेगी विशेष कार्ययोजना: पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंहहरियाणा सरकार के विजन डॉक्यूमेंट 2047 मे रखे गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कदम उठाए सभी उच्च शिक्षण संस्थान-महिपाल ढांडाहरियाणा में लंबित भूमि बंटवारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए व्यापक निर्देश जारी हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशोधन नियम, 2025 अधिसूचितगैंगस्टर इंद्रजीत के ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासानए साल से पहले हिमाचल सरकार वित्तीय जरूरतों के लिए ₹1000 करोड़ का कर्ज लेगीओडिशा: बालेश्वर रेलवे स्टेशन पर युवक ने यात्रियों को परेशान किया, RPF ने अरेस्ट कियाBJP राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आज पटना पहुंचेंगे, 31 दिसंबर को है पिता की पुण्यतिथि
 
Haryana

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हिसार जोन की शिकायतों का निवारण 22 नवंबर को

November 20, 2023 02:39 PM

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।  


दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हिसार जोन के तहत आने वाले जिला हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, चरखी दादरी और फतेहाबाद के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 22 नवम्बर को प्रात: 11:00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक मुख्य अभियंता/परिचालन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, विद्युत नगर, हिसार के कार्यालय में की जाएगी।

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करेगी। एक लाख से तीन लाख तक की राशि के मामलों की सुनवाई हिसार जोन स्तर पर क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष के रूप में श्री रजनीश गर्ग करेंगे। जिसमें मुख्यत: गलत बिलिंग (1 लाख से 3 लाख तक की राशि), वोल्टेज सम्बन्धित, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, खराब मीटर को बदलने में देरी इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान कमेटी द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126,127 तथा धारा 135 से 140,142,143,146,152 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। कोई भी बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायत के लिए मुख्य अभियंता के कार्यालय में 01662-223302 पर संपर्क कर सकता है या ईमेल zonalcgrfhisar@dhbvn.org.in के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
Have something to say? Post your comment
More Haryana News
हरियाणा में प्लास्टिक पॉलीथीन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी — एक महीने में बनेगी विशेष कार्ययोजना: पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह हरियाणा सरकार के विजन डॉक्यूमेंट 2047 मे रखे गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कदम उठाए सभी उच्च शिक्षण संस्थान-महिपाल ढांडा हरियाणा में लंबित भूमि बंटवारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए व्यापक निर्देश जारी हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशोधन नियम, 2025 अधिसूचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक विकसित भारत 2047 के विजन और देश की तरक्की को देखकर पूरी दुनिया की नजर है भारत पर : नायब सिंह सैनी सुधार के साथ नवाचार कौशल को बढ़ावा दे रही प्रदेश सरकार : डॉ अरविंद शर्मा मन की बात’ से देश को जागरूक करते हैं प्रधानमंत्री मोदी- विज पानीपत से दरियापुर मोड़ तक फोरलेन कार्य के लिए सड़क का लगा टेंडर मुख्यमंत्री ने खरखौदा में घोषणाओं की लगाई झड़ी, विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी