Wednesday, November 19, 2025
Follow us on
BREAKING NEWS
बिहार: शपथग्रहण 20 नवंबर को, कल शाम पटना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाहX और क्लाउडफ्लेर दुनियाभर में हुए डाउन, यूजर्स नहीं कर पा रहे लॉगइनमुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी गांधी मैदान पहुंचे, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी का जायजा लियाश्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को समर्पित चौथी नगर कीर्तन यात्रा का साढौरा से हुआ भव्य शुभारंभप्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार की जीत जनता की शक्ति और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम- मुख्यमंत्रीहरियाणा ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में ‘सर्वश्रेष्ठ राज्य‘ की श्रेणी में जीता तीसरा पुरस्कारनशा मुक्त भारत अभियान ने अब तक हजारों लोगों का जीवन बचाया - कृष्ण बेदीमुख्यमंत्री ने श्री गुरू तेग बहादुर जी के नाम वन, वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक का किया उद्घाटन
 
Haryana

महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने लागू की ‘विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना’

November 17, 2023 04:58 PM

हरियाणा सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्घ है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से विधवाओं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से वर्ष 2021-22 में ‘विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना’ लागू की गई है।

हरियाणा महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत केवल हरियाणा अधिवासी विधवाएं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक नहीं है, इस योजना के तहत व्यक्तिगत कारोबार जैसे कि सिलाई-कढाई, किरयाना, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटिक, ऑटो, ई-रिक्शा, मसाला/ आचार इकाइयाँ, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी व जनरल स्टोर इत्यादि के लिए तीन लाख रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। ऋण लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र के साथ राशनकार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग/अनुभव प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट साइज की फोटो की प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है। लाभार्थी द्वारा समय पर पुनर्भुगतान के मामले में हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों की प्रचलित ब्याज दर पर तीन वर्षों के लिए शत-प्रतिशत ब्याज सब्सिडी अथवा अधिकतम 50,000 रुपये जो भी पहले हो, प्रदान किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी स्वयं वहन करेगा तथा शेष ऋण वाणिज्यिक/राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से अब तक 334 विधवा महिलाओं को 804.65 लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी हरियाणा महिला विकास निगम की वेवसाइट http://www.hwdcl.org पर देख सकते हैं।

Have something to say? Post your comment
More Haryana News
श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को समर्पित चौथी नगर कीर्तन यात्रा का साढौरा से हुआ भव्य शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार की जीत जनता की शक्ति और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम- मुख्यमंत्री हरियाणा ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में ‘सर्वश्रेष्ठ राज्य‘ की श्रेणी में जीता तीसरा पुरस्कार नशा मुक्त भारत अभियान ने अब तक हजारों लोगों का जीवन बचाया - कृष्ण बेदी मुख्यमंत्री ने श्री गुरू तेग बहादुर जी के नाम वन, वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक का किया उद्घाटन
साइबर ठगी के पीड़ितों को अब लोक अदालत के माध्यम से तुरंत मिलेगा रुका हुआ पैसा
ऑपरेशन ट्रैक-डाउन: हरियाणा पुलिस ने 9 दिनों में 2000 से अधिक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुँचाया; रोहित गोदारा गैंग का ₹10,000/- का इनामी सदस्य गिरफ्तार
बिहार चुनाव 2025: बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने सम्राट चौधरी को जीत की बधाई दी
बिहार का चुनाव पूरे हिन्दूस्तान के लिए बहुत बडा पैगाम है, क्योंकि दुनिया झूठे वायदे नहीं चाहती है बल्कि काम व विकास चाहती है’’ - ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज
उन्नत फिंगरप्रिंट तकनीक से हरियाणा पुलिस को बड़ी सफलता: NAFIS का उपयोग कर दो महत्वपूर्ण मामले सुलझाए