Monday, March 09, 2026
Follow us on
BREAKING NEWS
आप और कांग्रेस का चुनावी-रेवड़ी बांटने की कल्चर रहा है : नायब सिंह सैनीजीएमडीए ने वाटिका चौक से एनएच-48 तक एसपीआर पर सिग्नल-फ्री एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए ₹755 करोड़ का टेंडर जारी कियामुख्यमंत्री ने एक क्लिक से लाभार्थियों को भेजे 1884 करोड़ रूपएस्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ का असामयिक निधन पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनीसरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में पहुंचाए 3,309 करोड़ रुपये : मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक 24 मार्च को प्रात: 11.00 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित होगी।हरियाणा ने भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता को किया सुदृढ़- वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रामहिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध : विपुल गोयल
 
Haryana

महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने लागू की ‘विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना’

November 17, 2023 04:58 PM

हरियाणा सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्घ है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से विधवाओं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से वर्ष 2021-22 में ‘विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना’ लागू की गई है।

हरियाणा महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत केवल हरियाणा अधिवासी विधवाएं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक नहीं है, इस योजना के तहत व्यक्तिगत कारोबार जैसे कि सिलाई-कढाई, किरयाना, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटिक, ऑटो, ई-रिक्शा, मसाला/ आचार इकाइयाँ, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी व जनरल स्टोर इत्यादि के लिए तीन लाख रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। ऋण लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र के साथ राशनकार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग/अनुभव प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट साइज की फोटो की प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है। लाभार्थी द्वारा समय पर पुनर्भुगतान के मामले में हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों की प्रचलित ब्याज दर पर तीन वर्षों के लिए शत-प्रतिशत ब्याज सब्सिडी अथवा अधिकतम 50,000 रुपये जो भी पहले हो, प्रदान किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी स्वयं वहन करेगा तथा शेष ऋण वाणिज्यिक/राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से अब तक 334 विधवा महिलाओं को 804.65 लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी हरियाणा महिला विकास निगम की वेवसाइट http://www.hwdcl.org पर देख सकते हैं।

Have something to say? Post your comment
More Haryana News
आप और कांग्रेस का चुनावी-रेवड़ी बांटने की कल्चर रहा है : नायब सिंह सैनी जीएमडीए ने वाटिका चौक से एनएच-48 तक एसपीआर पर सिग्नल-फ्री एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए ₹755 करोड़ का टेंडर जारी किया
मुख्यमंत्री ने एक क्लिक से लाभार्थियों को भेजे 1884 करोड़ रूपए
स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ का असामयिक निधन पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में पहुंचाए 3,309 करोड़ रुपये : मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक 24 मार्च को प्रात: 11.00 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित होगी। हरियाणा ने भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता को किया सुदृढ़- वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध : विपुल गोयल सरकार का 2047 तक किसानों की आय 4 गुना करने का है लक्ष्य-कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश भर में महिलाओं ने दिखाया उत्साह, सैकड़ों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान