Monday, May 04, 2026
Follow us on
BREAKING NEWS
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बस पलटी, 40 यात्री घायलबंगाल में कल वोटो की गिनती, चुनाव आयोग ने तैनात किए 432 ऑब्जर्वरदिल्ली के विवेक विहार में आग की घटना बेहद दुखद, अमित शाह ने जताया शोकबंगाल: बीजेपी नेता सुभाष सरकार का दावा, जीतेंगे 170-180 सीटेंजैपनीज पार्क में बने भगवान परशुराम की 121 फुट की भव्य प्रतिमा : डॉ. अरविंद शर्मापंजाब का ओबीसी समाज एकजुट हो जाओ, अगली बार सरकार भाजपा की होगी : श्री नायब सिंह सैनी पंजाब में भाजपा की सरकार बनाओ ,हरियाणा में लागू सभी योजनाएं पंजाब में भी लागू कर देंगे : श्री नायब सिंह सैनीरतिया के पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा भाजपा में शामिल हुए ,प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हुए शामिल
 
Haryana

महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने लागू की ‘विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना’

November 17, 2023 04:58 PM

हरियाणा सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्घ है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से विधवाओं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से वर्ष 2021-22 में ‘विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना’ लागू की गई है।

हरियाणा महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत केवल हरियाणा अधिवासी विधवाएं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक नहीं है, इस योजना के तहत व्यक्तिगत कारोबार जैसे कि सिलाई-कढाई, किरयाना, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटिक, ऑटो, ई-रिक्शा, मसाला/ आचार इकाइयाँ, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी व जनरल स्टोर इत्यादि के लिए तीन लाख रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। ऋण लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र के साथ राशनकार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग/अनुभव प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट साइज की फोटो की प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है। लाभार्थी द्वारा समय पर पुनर्भुगतान के मामले में हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों की प्रचलित ब्याज दर पर तीन वर्षों के लिए शत-प्रतिशत ब्याज सब्सिडी अथवा अधिकतम 50,000 रुपये जो भी पहले हो, प्रदान किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी स्वयं वहन करेगा तथा शेष ऋण वाणिज्यिक/राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से अब तक 334 विधवा महिलाओं को 804.65 लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी हरियाणा महिला विकास निगम की वेवसाइट http://www.hwdcl.org पर देख सकते हैं।

 
Have something to say? Post your comment
 
 
More Haryana News
जैपनीज पार्क में बने भगवान परशुराम की 121 फुट की भव्य प्रतिमा : डॉ. अरविंद शर्मा रतिया के पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा भाजपा में शामिल हुए ,प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हुए शामिल अवैध पोस्टर, बैनर व होर्डिंग्स हटाने को लेकर चुनाव आयोग सख्त प्रदेश में 11 सालों में विकास के साथ-साथ समाज में बढ़ी है जागरूकता-विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण आगामी 5 मई को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित होगी 'सशक्त नारी - सशक्त समाज - सशक्त राष्ट्र' संगोष्ठी और प्रदर्शनी
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने गरनाला निवासी गुरप्रीत सिंह को गोली लगने से मौत मामले में अम्बाला एसपी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए
प्रदेश में पेयजल आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
नकारात्मक ऊर्जा का नाश धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माता के जागरण से होता है:अनिल विज
रीता शर्मा: समर्पण, नेतृत्व और पहली ADN बनने का गौरवपूर्ण सफर
पंचकूला:हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्थानीय निकाय चुनाव संकल्प पत्र में वादों के बारे में जानकारी देते हुए