Saturday, December 20, 2025
Follow us on
BREAKING NEWS
गोवा सरकार ने नियमों के उल्लंघन पर अंजुना बीच पर स्थित कर्लीज नाइटक्लब को सील कियाU19 एशिया कप: श्रीलंका को हराकर फाइनल में भारत, PAK से होगा खिताबी मुकाबलानेशनल हेराल्ड केस: ईडी ने सोनिया-राहुल गांधी को मिली राहत को दिल्ली HC में चुनौती दीरोहतक: शराब कारोबारी पर गोलीबारी, करीब 35 राउंड फायरिंग हुईमातनहेल कॉलेज की बिल्डिंग की कार्रवाई जाएगी पूरी जांच, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ की जाएगी कार्रवाई — मुख्यमंत्रीऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता बनने पर दी मुबारकबादजल भंडारण क्षमता बढ़ाने की तैयारी, अतिरिक्त भूमि स्थानांतरण प्रस्ताव विचाराधीन: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवाकैथल बस स्टैंड से तितरम मोड़ तक सड़क को फोरलेन करने का अभी विचार नहीं: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा
 
Haryana

महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने लागू की ‘विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना’

November 17, 2023 04:58 PM

हरियाणा सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्घ है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से विधवाओं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से वर्ष 2021-22 में ‘विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना’ लागू की गई है।

हरियाणा महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत केवल हरियाणा अधिवासी विधवाएं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक नहीं है, इस योजना के तहत व्यक्तिगत कारोबार जैसे कि सिलाई-कढाई, किरयाना, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटिक, ऑटो, ई-रिक्शा, मसाला/ आचार इकाइयाँ, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी व जनरल स्टोर इत्यादि के लिए तीन लाख रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। ऋण लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र के साथ राशनकार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग/अनुभव प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट साइज की फोटो की प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है। लाभार्थी द्वारा समय पर पुनर्भुगतान के मामले में हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों की प्रचलित ब्याज दर पर तीन वर्षों के लिए शत-प्रतिशत ब्याज सब्सिडी अथवा अधिकतम 50,000 रुपये जो भी पहले हो, प्रदान किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी स्वयं वहन करेगा तथा शेष ऋण वाणिज्यिक/राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से अब तक 334 विधवा महिलाओं को 804.65 लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी हरियाणा महिला विकास निगम की वेवसाइट http://www.hwdcl.org पर देख सकते हैं।

Have something to say? Post your comment
More Haryana News
रोहतक: शराब कारोबारी पर गोलीबारी, करीब 35 राउंड फायरिंग हुई मातनहेल कॉलेज की बिल्डिंग की कार्रवाई जाएगी पूरी जांच, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ की जाएगी कार्रवाई — मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता बनने पर दी मुबारकबाद जल भंडारण क्षमता बढ़ाने की तैयारी, अतिरिक्त भूमि स्थानांतरण प्रस्ताव विचाराधीन: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा कैथल बस स्टैंड से तितरम मोड़ तक सड़क को फोरलेन करने का अभी विचार नहीं: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा असंध क्षेत्र के गांवों को नहर आधारित पेयजल आपूर्ति पर सरकार कर रही है विचार: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान 8 विधेयक प्रस्तुत किए गए किसान हित सर्वोपरि, हर स्थिति में साथ खड़ी है भाजपा सरकार — मुख्यमंत्री
पर्याप्त पेयजल देना सरकार की जिम्मेदारी — मुख्यमंत्री
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के नेता ने की नई परंपरा की शुरुआत