नई दिल्ली: भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने एक आदेश जारी कर , सरकारी कर्मचारियों के निजी संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड्स पर पूर्व अनुमति लिए बिना रोक लगा दी है. 24 फरवरी 1999 के आदेश का हवाला देते हुए विभाग ने कहा कि सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड्स को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। यही नहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, विभाग के कर्मचारियों के सम्मान में होने वाले समारोह के अलावा किसी भी सम्मान या समापन समारोह में पूर्व अनुमति के भाग नहीं ले सकता है. विभाग ने केंद्रीय सिविल सर्विसेज के नियम 1965 के रूल 14 के तहत यह आदेश 4 दिसम्बर को जारी किया है