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Haryana

नागरिक सेवाओं में देरी करने वाले अधिकारियों को मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता की दो टूक, जिम्मेदारी समझें अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए रहें तैयार

September 21, 2021 03:51 PM

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा है कि अधिनियम के दायरे में आने वाली सेवाओं के विस्तार के लिए जल्द ही अन्य सेवाओं को भी आरटीएस के दायरे में लाया जाएगा। श्री टीसी गुप्ता मंगलवार को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारियों, संबंधित विभागों के अध्यक्षों तथा जिले के गणमान्य नागरिकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र में संशोधन, सीवरेज कनेक्शन, खाद व फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजनाओं, मनरेगा, स्वामित्व योजना के तहत किए गए पंजीकरण में शुद्धीकरण, छात्रों को प्रदान की जाने वाली मार्कशीट, डिग्री व स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण जैसी विभिन्न योजनाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने विभागाध्यक्षों के लिए सख्त हिदायत के साथ कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए। उन्होंने निर्देश दिए कि सेवाओं के निपटान के मामले में विभागों का स्कोर 10 में से कम से कम 9.9 होना चाहिए। इसके अतिरिक्त नागरिकों से सेवाओं के संबंध में ली जाने वाली प्रतिक्रिया के मामले में भी 5 में से कम से कम 4 अंक होने चाहिए।  मुख्य आयुक्त ने कहा कि 31 अक्टूबर तक सभी विभाग वर्ष 2020 तक की लंबित सेवाओं के मामलों का निपटान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि विभाग नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के मामले में रिजेक्शन रेट को भी कम से कम करें। यदि इन बिंदुओं पर किसी भी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उन्हें समन कर मुख्यालय बुलाया जाएगा। ऐसे मामलों में 20 हजार रुपये तक की पेनल्टी लगाई जाएगी और यदि किसी एक अधिकारी पर 3 बार इस प्रकार की पेनल्टी लग गई तो उन्हें  नौकरी से बर्खास्त करने की सिफराशि भी सरकार को की जाएगी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अभी तक लापरवाही के मामलों में आयोग ने 250 अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि फिलहाल 31 विभागों की 546 सेवाओं को आरटीएस में सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से 277 सेवाएं अंत्योदय सरल, 184 ऑनलाइन पोर्टल तथा 85 ऑफलाइन सेवाएं हैं। ऑफलाइन सेवाओं को भी जल्द ही आनलाइन कर सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व राज्य सेवा अधिकार आयोग का उद्देश्य आम जनमानस तक सरकारी सेवाओं तथा योजनाओं का पूर्ण लाभ समयबद्ध अवधि में पहुंचाना है। सरकारी सेवाओं का लाभ मिलने में लोगों को कोई परेशानी न हो और विभागीय कार्य सुगम व पारदर्शी तरीके से हो। सेवा अधिकार के तहत योजनाओं का समयबद्ध अवधि में लाभ न पहुंचाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आवेदनों को ठोस कारण के बिना रद्द किये जाने पर भी कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। बैठक में उन्होंने ऐसे अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी, जिनके पास लंबित आवेदनों की संख्या अधिक है। विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, सामजिक न्याय एवं अधिकारिता, बिजली, वेलफेयर ऑफ एससी-बीसी, श्रम विभाग के अधिकारियों को उन्होंने सुधार के लिए निर्देश दिए वही अच्छा कार्य करने पर बागवानी विभाग की सरहाना भी की। इस अवसर पर मुख्य आयुक्त ने गणमान्य नागरिकों से भी सेवाओं के सम्बंध में प्रतिक्रिया ली।   मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि सेवाओं में जानबूझकर लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में ऑटो अपील सिस्टम विकसित किया गया है जिसमें सेवाओं में की जाने वाली देरी के मामलों में स्वयं ही अपील फाइल होगी। इसके अतिरिक्त जल्द ही एक कॉल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें देरी के मामलों में आवेदक फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि नागरिक आरटीएससी-एचआरवाई डॉट जीओवी डॉट आईएन पर भी अपनी शिकायत आयोग को कर सकते हैं। इसके अलावा सरल पोर्टल पर दी जाने वाली सेवाओं के लिए हैल्प लाईन नंबर 0172-3968400 पर फोन करके शिकायत की जा सकती है। इस अवसर पर अपने संबोधन में टी सी गुप्ता ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने काम को जुनून के साथ करें। दैनिक आधार पर कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बात सत्य है कि जिस तरह से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, उसके मुकाबले उनकी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ है। इसलिए अधिकारी-कर्मचारी नागरिक सेवाओं को अपना नैतिक कर्तव्य समझें। उन्होंने सुझाव दिया कि नागरिकों को अधिनियम के तहत विभिन्न सेवाओं की जानकारी देने के लिए जिले के सरल केन्द्र व सीएससी संचालको को प्रशिक्षित कराए ताकि वे सही ढंग से आवेदन कर सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा है कि आम नागरिक का जीवन सरल हो तथा अपने कार्य के लिए चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खडे हुए व्यक्ति तक पहुचे। इस अवसर पर फरीदाबाद मंडल के आयुक्त संजय जून ने सेवा का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नागरिकों के लिए यह अधिनियम एक मजबूत माध्यम है, जिसके द्वारा उन्हें समय बद्ध सेवाएं मिलती है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी विभागाध्यक्ष को हिदायत दी कि वे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करें। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पर ऑटो अपील सिस्टम विकसित किया गया है जिसमें सेवाओं में की जाने वाली देरी के मामलों में स्वयं ही अपील फाइल होगी। उन्होंने कहा कि जिला के स्कोर को सुधारने के लिए सभी अधिकारी व कर्मचारी कार्य करें तथा नगारिकों के जो अधिकार है उनको समय सीमा में उनके उचित अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि नूंह जिला अभी 15 वें स्थान पर है जिसका आरटीएस स्कोर 9.2 है। सेवा का अधिकार आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने कहा कि बैठक में उपस्थित अधिकारी आत्ममंथन करके जाएं। यदि वे अपना कार्य इमानदारी और बेहतर ढंग से करेंगे तो इससे लोगों का जीवन आसान बनेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को केवल नौकरी करने की बजाय लोक सेवा के भाव से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी लोगों के कार्य करते समय यह ध्यान रखें कि यदि वे उसके स्थान पर होते तो क्या महसूस करते। उन्होंने कहा कि समय सीमा के अंदर सेवाएं देकर हम कर्तव्य को पूरा करें। अतिरिक्त उपायुक्त सुभिता ढाका ने कहा कि हम नूंह जिला का स्कोर ठीक करने के लिए अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाना होगा। उन्होंने कहा कि आरटी एस एक्ट से आम लोगों को लाभ मिलेगा तथा लोगों के कार्य समय सीमा में पूर्ण होगें। इस मौके पर डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता को हेरीटेज ऑफ मेवात पुस्तक भी भेंट की।  इस अवसर एसडीएम नूंह सलोनी शर्मा, एसडीएम पुन्हाना मनीषा शर्मा, एसडीएम फिरोजपुर-झिरका रणवीर सिंह, जिला परिषद के सीईओ गजेन्द्र सिंह, नगराधीश जयप्रकाश, सिविल सर्जन डा. सुरेन्द्र यादव, मेडिकल के निदेशक पवन गोयल, अतिरिक्त निदेशक सतेन्द्र दुहन, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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