एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है, इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय सीमा तक सम्बन्धित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत होंगे। उन्होंने बताया कि गैर-ऋणी किसान ग्राहक सेवा केन्द्र या बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे अन्तिम तिथि से पहले फसल बदलाव के लिए बैंक में सूचित करना होगा।