पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि बलवंत सिंह मुल्तानी मर्डर केस में हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई थी वह स्वीकार नहीं हो सकती है, क्योंकि स्क्रूटनी के दौरान कोर्ट ने याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेजों को अधूरा पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सभी दस्तावेजों को पूर्ण कर याचिका दोबारा दाखिल करने को कहा है।
हालांकि शनिवार को कोर्ट आधे दिन खुलता है लेकिन जो ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन पर लगे, उन्हें पूरा कर अब सैनी सोमवार को ही याचिका दोबारा सुप्रीमकोर्ट में दे सकेंगे। इसलिए अगले दो दिन उनके लिए कठिनाई से भरे हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही हैं। पंजाब सरकार सैनी की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित कर सकती है।
बढ़ सकती हैं पूर्व डीजीपी की मुश्किलें
सुप्रीमकोर्ट में अभी उनकी याचिका स्वीकार नहीं हो पाई है इसलिए उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि बहबलकलां गोलीकांड के जांच अधिकारी भी कह चुके है, वहां जो कुछ हुआ वह आईजी उमरानंगल और पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के आदेश पर ही हुआ। इसलिए जहां अगर मुल्तानी केस में सुप्रीमकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली तो उनकी गिरफ्तारी संभव हैं, वहीं बहबलकलां केस में भी पंजाब सरकार अब जल्द उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई कर सकती है।