लगातार बढ़ रहे कोविड19 के मामलों के मद्देनजर अब चंडीगढ़ प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। चंडीगढ़ में अब किसी भी तरह की रैली, धरना प्रदर्शन या फिर इकट्ठे होकर नारेबाजी करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है।अगर किसी को धरना प्रदर्शन या रैली करनी है तो वह सेक्टर 25 स्थित रैली ग्राउंड में कर सकते हैं लेकिन उसके लिए भी पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना अनिवार्य होगा।
इसे लेकर मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर मंदीप सिंह बराड़ ने धारा 144 के तहत निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा गया है कि किसी को भी शहर में धरना प्रदर्शन या इकट्ठे होकर नारेबाजी करने या रैली निकालने की परमिशन नहीं है।सिर्फ रैली ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया जा सकता है लेकिन यहां भी अगर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो परमिशन जरूरी है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज होगी।