COURTESY DAINIK JAGARNA NOV 17जागरण संवाददाता, जींद : किसानों को खाद, बीज व दवा बेचने का लाइसेंस लेने के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। अब लाइसेंस लेने के लिए डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर का कोर्स करना होगा। इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, जूलोजी तक पढ़ाई करने वालों को लाइसेंस मिल सकेगा।
प्रदेशभर में अभी तक दसवीं करने वालों को ही खाद, बीज व दवा बेचने का लाइसेंस मिल जाता था। लेकिन केंद्र सरकार के नए निर्देशों के तहत प्रदेशभर में 31 दिसंबर 2020 के बाद दसवीं पास दुकानदार खाद, बीज व दवा नहीं बेच सकेंगे। इसके बाद नए लाइसेंस उन्हीं को दिए जाएंगे, जिन्होंने डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसिज फॉर इनपुट डीलर (डेसी) का कोर्स किया हुआ होगा। हरियाणा में यह कोर्स सिर्फ जींद स्थित हरियाणा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (हमेटी) में होगा। एक साल के इस कोर्स के लिए 48 कक्षाएं अटेंड करनी होंगी। यह कक्षाएं सिर्फ रविवार के दिन ही लगेंगी। इस डिप्लोमा की फीस 20 हजार रुपये है। इस कोर्स के लिए आगामी 31 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे।