चंडीगढ़ – क्या गत 14-15 नवम्बर को इटली के एक आलिशान रिसोर्ट में संपन्न हुई हिंदी सिने जगत की दो मशहूर हस्तियों- अभिनेता रणवीर सिंह और अदाकारा दीपिका पादुकोण की बहुचर्चित शादी के बारे में इटली स्थित भारतीय दूतावास को कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं है ? यह तथ्य शायद सभी को अत्यंत आश्चर्यचकित करे, परन्तु ये पूर्णतया सत्य है. यह खुलासा दूतावास के प्रथम सचिव सुरुचि शर्मा द्वारा एक आर.टी.आई. के जवाब से उजागर हुआ है. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने पिछले माह 29 अक्टूबर को भारतीय दूतावास, रोम में एक ऑनलाइन माध्यम से आर.टी.आई. याचिका दायर कर रणवीर-दीपिका की शादी के बारे में जानकारी मांगते हुए पूछा कि क्या यह भारतीय संसद द्वारा बनाये गए अपने नागरिको के विदेश जाकर शादी करने हेतू बनाये गए कानून अर्थात विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के अंतर्गत संपन्न हो रही है ? अगर ऐसा है, तो इस बारे में दोनों पक्षों की और से अब तक क्या-क्या औपचारिकताये पूरी कर ली गई हैं एवं इस बारे में दूतावास के पास जो भी आधिकारिक जानकारी उपलब्थ है, वह प्रदान की जाए. हेमंत ने उक्त 1969 अधिनियम के तहत इटली में विवाह करने की ओपचारिकताओ एवं इसके वहां भारत सरकार द्वारा नामित विवाह अधिकारियो के बारे में भी सूचना मांगी थी. दूतावास ने गत 30 अक्टूबर को ही हेमंत की याचिका केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को वांछित कार्यवाही हेतु स्थानांतरित कर दी जिसका जवाब गत दिवस 26 नवम्बर को प्राप्त हुआ हालाकि इस पर 19 नवम्बर की तिथि अंकित है. जवाब में यह भी उल्लेख है विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969के तहत विवाह संपन्न करने की सभी ओपचारिकताओ दूतावास की वेबसाइट पर उपलब्थ हैं एवं रोम में स्थित भारतीय दूतावास में सुरुचि शर्मा एवं मिलान में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में प्रदीप गौतम को भारत सरकार ने उक्त 1969अधिनियम के अंतर्गत विवाह अधिकारी के रूप में पदांकित किया हुआ है. जहाँ तक दीपिका- रणवीर के विदेशीय विवाह अधिनियम केप्रावधानों के अंतर्गत विवाह का प्रश्न है, दूतावास को इस सम्बन्ध में कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं है. अधिवक्ता हेमंत को ये भी कहा गया है की अगर वो चाहे तो तीस दिन के भीतर इटली में भारतीय मिशन के उप प्रमुख श्रीमती ग्लोरिया गंगते के समक्ष प्रथम अपील दायर कर सकते है. सनद रहे कि पिछले वर्ष दिसम्बर में हेमंत ने ही ऐसी ही आर.टी.आई. द्वारा इटली के टस्कनी में संपन्न हुईं क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के विवाह बाबत भी आधिकारिक सूचना मांगी थी जिसके बारे में भी ऐसा भी जवाब दिया गया कि भारतीय दूतावास को उनकी शादी के सम्बन्ध में कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं है. हेमन्त के बताया कि उन्होंने यह आर.टी.आई याचिका इसलिए दायर की क्यूंकि वह इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना चाहते थे की अगर दो भारतीय देश से बाहर जाकर विवाह करना चाहते हो तो क्या इस बारे में अपने भारतीय दूतावास को कोई ओपचारिक जानकारी देनी होती है एवं क्या उन्हें विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 के प्रावधानों अंतर्गत ही शादी करनी अनिवार्य है अथवा नहीं. हेमंत ने बताया कि वो यह भी जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या विदेशी भूमि पर संपन्न किया गये विवाह का रजिस्ट्रेशन भारत में बिना किसी कानूनी अड़चन के हो सकता है. चूंकि आजकल बड़े-बड़े औद्योगिक परिवारों के सदस्यों एवं मशहूर फ़िल्मी और फैशन सितारों आदि द्वारा विदेशो में दूरदराज आलिशान स्थानों पर जाकर विवाह करने का प्रचलन बढ़ रहा है, अत: भारत के हर राज्य की सरकार को अपने- अपने विवाह रजिस्ट्रेशन के प्रावधानों को लचीला बनाना चाहिए ताकि दो भारतीय यदि कहीं भी जाकर विवाह संपन्न करते हैं तो उनका विवाह रजिस्ट्रेशन उनके मूल राज्य या जिस राज्य में वह रह रहे हैं, वहां यह आसानी से हो जाए. एडवोकेट हेमंत ने बताया की महाराष्ट्र विवाह एवं विवाह ब्यूरो रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 2008 के अंतर्गत केवल महाराष्ट्र राज्य में संपन्न विवाह ही वहां रजिस्टर किये जा सकते है और चूँकि रणवीर-दीपिका विवाह के बाद मुंबई में ही रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हर विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना कानूनी तौर पर अनिवार्य होता है,अत: उन्हें इस सम्बन्ध में कानूनी अर्चन पेश आ सकती है. अब यह देखने लायक होगा की क्या दीपिका-रणवीर के इटली में सम्पान विवाह कोमहाराष्ट्र में सीधे ही मान्यता मिल जायेगी अथवा इन दोने को सांकेतिकतौर पर ही सही, मुंबई में सम्बंधित मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष अपने विवाह की कोई ओपचारिकता पूरी करनी पड़ेगी ?